नैनीताल नैनीताल नगर को अधिक शांत, सुरक्षित और पर्यटक-अनुकूल बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम-187 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक सम्पूर्ण मॉल रोड क्षेत्र में वाहनों द्वारा हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।जिलाधिकारी के आदेशानुसार यह प्रतिबंध 01 अगस्त 2026 से प्रभावी होगा।
इसके साथ ही नैनीताल नगर के अंतर्गत पूर्व से अधिसूचित सभी Horn Prohibited क्षेत्रों में भी हॉर्न बजाने पर पूर्ववत प्रतिबंध जारी रहेगा।जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि नैनीताल देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों का प्रमुख पर्यटन स्थल है। मॉल रोड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और पर्यटन आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में वाहनों के अनावश्यक हॉर्न से होने वाला ध्वनि प्रदूषण पर्यटकों के अनुभव के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों की सुविधा को भी प्रभावित करता है।
इस निर्णय का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा पर्यटकों और स्थानीय लोगों को शांत एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है।उन्होंने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे आदेश का पूर्ण पालन करें तथा मॉल रोड क्षेत्र में हॉर्न का प्रयोग न करते हुए नैनीताल की प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय गरिमा बनाए रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 01 अगस्त 2026 से आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


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