चेक बाउंस मामले पर कोर्ट ने सुनाई सजा लगाया जुर्मान

हल्द्वानी : चेक बाउंस के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी मीनाक्षी शर्मा की अदालत ने दोष साबित होने पर टनकपुर रोड वार्ड नंबर 13 हल्द्वानी निवासी ओम प्रकाश को 6 महीने का साधारण कारावास व 44000 अर्थ दंड से दंडित किया है lपरिवादी अमरजीत सिंह की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार कनौजिया ने की थी पैरवी

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी में 25 लाख से बनेगा जन मिलन केंद्र, विधायक सुमित हृदयेश ने किया शिलान्यास,सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए मिलेगी सुविधा
Ad Ad Ad Ad Ad

सम्बंधित खबरें