पॉक्सो एक्ट मामले में अभियुक्त को सुनाई गई 3 साल की सजा,दो को किया दोषमुक्त

हल्द्वानी : अपर जिला सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज पॉक्सो हल्द्वानी नन्दन सिंह राणा ने रामनगर थाने के पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त अजय बालेश्वर को दोषसिद्ध किया और तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी अन्य दो अभियुक्त मुकुल कुमार राज व शुभम् कुमार उत्तम को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।


दिनांक- 19/11/2020 को पीड़िता की माँ वादिनी मुक़दमा ने एक तहरीर थाना रामनगर में इस आशय की दी कि उसकी दो पुत्रियां उम्र 13 वर्ष व 17 वर्ष सुबह काम पर जाने के लिए घर से निकली थी जो कि अभी तक घर वापस नहीं आयी वे अपने साथ मोबाइल भी ले गई है । वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना पुलिस रामनगर ने विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा- 363,366,354 भा.द.स. एवं 7/8 व् 16/17 लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का मुक़दमा दायर किया जिसमें सभी गवाहों के बयान लेने के उपरांत माननीय न्यायालय ने अभियुक्त अजय बालेश्वर को दोषसिद्ध माना और अन्य 2 अभियुक्त मुकुल कुमार राज वह सुभम कुमार उत्तम को दोषमुक्त कर दिया।
दोषमुक्त अभियुक्त मुकुल कुमार राज की तरफ़ से मामले की ठोस पैरवी युवा अधिवक्ता आदित्य कुमार के द्वारा की गई।

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